पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्‍या बढ़ाने का मामला : SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

2024-12-02 HaiPress

आयोग यह नहीं कह रहा है कि हर बूथ पर 1500 मतदाता होंगे...

नई दिल्‍ली:

पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़कर 1500 किए जाने की चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तीन हफ्ते में पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 17 जनवरी,2025 को मामले की अगली सुनवाई होगी.

सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग से यह बताने को कहा है कि एक ईवीएम,जो 1500 वोट ले सकती है,वो 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्र की जरूरतों को कैसे पूरा करती है? साथ ही यह भी बताने को कहा है कि यदि एक मशीन में प्रति घंटे केवल 45 वोट डाले जा सकते हैं,तो वह सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के दौरान शत-प्रतिशत मतदान होने पर सभी 1500 वोटों को कैसे समायोजित कर सकती है?

मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश मनिंदर सिंह ने कहा,'इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए. एक ईवीएम में 1500 वोट डालवाने का फैसला नया नहीं है,ये साल 2019 से हैं और तब से किसी ने शिकायत नहीं की थी. अगर सभी लोग दोपहर 3 बजे आने लगें,तो क्या किया जा सकता है. जब आप सुबह जाते हैं,तो कोई भीड़ नहीं होती. ईवीएम के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं,लेकिन किसी का कोई आधार नहीं है.'


बता दें कि इंदू प्रकाश सिंह नाम की याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के अगस्त 2024 में जारी दो निर्दशों को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि आयोग के फैसले के चलते पोलिंग बूथ पर लम्बी लाइन और वोट डालने के लिए लंबा इतंज़ार वोटरों को मतदान के लिए हतोत्साहित करेगा.

डिस्क्लेमर: यह लेख अन्य मीडिया से पुन: पेश किया गया है। रिप्रिंट करने का उद्देश्य अधिक जानकारी देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह वेबसाइट अपने विचारों से सहमत है और इसकी प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार है, और कोई कानूनी जिम्मेदारी वहन नहीं करती है। इस साइट पर सभी संसाधन इंटरनेट पर एकत्र किए गए हैं। साझा करने का उद्देश्य केवल सभी के सीखने और संदर्भ के लिए है। यदि कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा उल्लंघन है, तो कृपया हमें एक संदेश छोड़ दें।