2024-12-04 HaiPress
GST Rates: कोल्ड ड्रिंक,सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स रेट को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है.
नई दिल्ली:
सरकार जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कुछ बदलाव कर सकती है.जीएसटी दरों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कई चीजों पर लगने वाला टैक्स बढ़ सकता है. जीएसटी रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने कोल्ड ड्रिंक,सिगरेट एवं तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स रेट को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की सोमवार को सिफारिश की.
अगर ये बदलाव लागू हुए तो कोल्ड ड्रिंक,सिगरेट और तंबाकू के साथ-साथ कुछ कपड़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं. ये बदलाव 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम रूप से तय किए जाएंगे.
एक अधिकारी ने बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने कपड़े पर टैक्स की रेट को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया. इ्स समूह का गठन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था.
वर्तमान में,जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें पांच,18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं.
इस बीच जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का और समय दिये जाने की मांग करने का फैसला किया है. समूह को 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपनी थी.
अधिकारी ने कहा,‘‘जीओएम ने फैसला किया कि मुआवजा उपकर मामले में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं. कानून के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जानी है,जिसमें समय लगेगा. परिषद को रिपोर्ट जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है.'' ऐसी स्थिति में यह मंत्री-समूह पांच से छह महीने का और समय मांग सकता है.