2025-05-15
IDOPRESS
कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
नई दिल्ली:
कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा कि आपसंवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं. जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए.मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका स्वीकार करते हुए विजय शाह को फटकार लगाई.सीजेआईबीआर गवई ने कहा,आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है? वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं. उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए.देश के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए थाज़िम्मेदारी का एहसास दिखाना चाहिए था. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया है. साथ ही कहा कि आप एक मंत्री हैं,ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए.
उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 (भारत की संप्रभुता,एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कृत्य),धारा 196 (1) (बी) (अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कृत्य जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो या भंग होने की आशंका हो) और धारा 197 (1) (सी) (किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग-अलग समुदायों के आपसी सद्भाव पर विपरीत असर पड़ता हो या उनके बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पनपती हो या पनपने की आशंका हो) के तहत दर्ज की गई है.
इस बीच,राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने ‘एक्स' पर लिखा,‘‘माननीय मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.'' मानपुर पुलिस थाने में बुधवार रात 11:30 बजे के आस पास दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 12 मई (सोमवार) को रायकुण्डा गांव में हलमा (सामूहिक श्रमदान और सामुदायिक सहभागिता की जनजातीय परम्परा) के कार्यक्रम के दौरान शाह के संबोधन के कुछ अंश प्रिंट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए.
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